ब्याज के साथ अब वसूली खर्च में भी छूट, भूमि विकास बैंक से ऋण लेने वाले किसानों को राहत
ब्याज के साथ अब वसूली खर्च में भी छूट, भूमि विकास बैंक से ऋण लेने वाले किसानों को राहत हनुमानगढ़. अवधिपार ऋणी किसानों की मौत होने पर सरकार स्तर पर अब उनके परिजनों को राहत प्रदान की गई है। भूमि विकास बैंक स्तर पर अब ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके वारिस की ओर से बकाया समस्त मूलधन एक मुश्त जमा करवाने पर खाता बंद करवाने की स्थिति में मृतक ऋणी परिवार को सभी तरह के ब्याज व वसूली खर्च की छूट प्रदान की गई है। सहकारी भूमि विकास बैंक से लोन लेने वाले किसानों राहत प्रदान करने के लिए सहकारिता मंत्री ने कुछ अहम निर्णय लिए हैं। इसमें हाल ही में एकमुश्त समझौता योजना २०२०-२१ स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज व दंडनीय ब्याज को पचास प्रतिशत तक माफ किया गया है। बैंक सचिव प्रियंका जांगिड़ ने बताया कि इस योजना में एक जुलाई २०१९ तक अवधिपार हो चुके ऋण पात्र होंगे। संबंधित मामलों में तीस नवम्बर तक किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। वहीं केंद्रीय सहकारी बैंकों से ऋण लेने को लेकर भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इसमें सहकारी बैंकों के ऐसे ऋणी जो वर्...